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म्युचुअल फंड में नॉमिनेशन की अंतिम तारीख 30 जून-जवाहर मोटवानी

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म्युचुअल फंड में नॉमिनेशन की अंतिम तारीख 30 जून-जवाहर मोटवानी

रायगढ़ ।  सेबी ने संयुक्त म्यूचूअल फंड फोलियो ( जॉइन्ट होल्डिंग ) में अनिवार्य नामिनेशन की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। नगर के जाने-माने म्युचुअल फंड निवेश सलाहकार जवाहर मोटवानी ने बताया कि सेबी ने एक परिपत्र में कहा है कि  ‘अनुपालन की लागत को सरल बनाने, आसान बनाने और कम करने के लिए, म्यूचुअल फंड के वर्तमान नियामक ढांचे की समीक्षा करने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के उपायों की सिफारिश करने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया गया था। कार्य समूह की सिफारिशों के आधार पर, एक सार्वजनिक परामर्श किया गया । तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि म्यूचुअल फंड के लिए मास्टर सर्कुलर के तहत निर्दिष्ट नामांकन की आवश्यकता संयुक्त रूप से आयोजित म्यूचुअल फंड फोलियो के लिए वैकल्पिक होगी।

अब तक, सभी संयुक्त धारकों को भी अपने फोलियो में नामितियों को नियुक्त करना आवश्यक होता है।इससे पहले, सेबी ने कहा था कि चूंकि संयुक्त एमएफ फोलियो में जीवित धारक इकाइयों के प्रसारण के दौरान नामांकित व्यक्ति पर वरीयता लेता है, इसलिए दावा न किए गए इकाइयों का जोखिम कम होता है।

तथापि, एकल एमएफ फोलियो के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि सिंगल होल्डिंग वाले सभी एमएफ फोलियो के लिए नॉमिनेशन अनिवार्य है।सेबी ने स्पष्ट किया कि नामांकन के बिना सभी मौजूदा फोलियो को 30 जून, 2024 तक नामांकन का विकल्प चुनना होगा या नामांकन की प्रक्रिया से बाहर निकलना होगा ।

Front Face News
Author: Front Face News

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