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मुख्यमंत्री के उप सचिव को न्यायालय ने 5 दिनों के लिए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का दिया आदेश

मुख्यमंत्री के उप सचिव को न्यायालय ने 5 दिनों के लिए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का दिया आदेश

रायपुर। कोयला ट्रांसपोर्टिंग वसूली और मनी लांड्रिंग के मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के उप सचिव को न्यायालय 
ने 5 दिनों के लिए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश दिया है।
विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार आज युद्धस्तर पर सौम्या चौरसिया की जमानत के लिए रायपुर में हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट
के वकीलों के मार्गदर्शन में पुनः अपील तैयार की जा रही है। 
उधर प्रवर्तन निदेशालय(ईडी)ने अनंतिम कुर्की आदेश संख्या 02/2022 दिनांक 09.12.2022 के तहत सूर्यकांत तिवारी 
(65संपत्तियों),सुश्री सौम्या चौरसिया(21 संपत्तियों),समीर विश्नोई आईएएस सुनील अग्रवाल और अन्य की (5 संपत्तियों)
सहित इस मामले से संबंधित 152.31 करोड़ रुपये की चल और 91अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।
संपत्तियों में नकदी,आभूषण,फ्लैट,कोल वाशरी और छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित भूखंड शामिल हैं।
संलग्न भूमि में निम्नलिखित शामिल हैं हिर्री, पोटिया और सेवती, दुर्ग में 63.38 एकड़ की कृषि भूमि, रसनी और 
आरंग, रायपुर में 10 एकड़ की कृषि भूमि ठकुराइनटोला, दुर्ग में 12 एकड़ की व्यावसायिक भूमि और फार्म 
हाउस आदि। ईडी ने कोरबा और रायगढ़ के डीसी कार्यालयों में खनन विभागों सहित 75 से अधिक स्थानों पर
तलाशी ली है और आपत्तिजनक साक्ष्य एकत्र किए हैं। ईडी ने करीब 100 लोगों के बयान दर्ज किए हैं।
ईडी की जांच से पता चला कि एक बड़ी साजिश के तहत, नीतिगत बदलाव किए गए और निदेशक खनन ने
15.7.2020 को परिवहन परमिट जारी करने की एक मौजूदा कुशल ऑनलाइन प्रणाली को संशोधित कर
एक मैनुअल प्रणाली शुरू करने हेतु एक सरकारी आदेश जारी किया, जहां कोयला उपयोगकर्ताओं को 
मजबूर किया गया था कि वे राज्य खनन अधिकारियों के पास एनओसी के लिए आवेदन करें। 
सरकार के इस आदेश से परिवहन किए गए कोयले पर 25 रुपये प्रति टन की दर से वसूली शुरू करवा दी।

सूर्यकांत तिवारी जमीनी स्तर पर मुख्य कार्यकर्ता थे जिन्होंने कोयला ट्रांसपोर्टरों और उद्योगपतियों से पैसे लेने के लिए
अपने कर्मचारियों को विभिन्न क्षेत्रों में तैनात किया और उनकी टीम निचले स्तर के सरकारी अधिकारियों और 
कोयला ट्रांसपोर्टरों और उपयोगकर्ता कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ व्यक्तिगत रूप से समन्वय कर रही थी।
चूंकि उनके कर्मचारी पूरे राज्य में फैले हुए थे,इसलिए उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप, प्रत्येक कोयला डिलीवरी ऑर्डर 
की एक्सेल शीट और जबरन वसूली की राशि का रिकार्ड रखा। और उन्हें सूर्यकांत तिवारी के साथ साझा किया।
जिन्होंने बदले में आने वाली रिश्वत राशि और बेनामी भूमि की खरीद, रिश्वत के भुगतान, राजनीतिक व्यय के 
भुगतान आदि के लिए उनके उपयोग की विस्तृत हस्तलिखित डायरी रखी। 
राज्य तंत्र की जानकारी और सक्रिय भागीदारी के बिना इस तरह की प्रणालीगत जबरन वसूली संभव नहीं थी। 
तथ्य यह है कि यह एक भी प्राथमिकी आदि के बिना निर्बाध रूप से चला और 2 वर्षों में लगभग 500 
करोड़ रुपये एकत्र किए, यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि सभी आरोपी व्यक्ति सर्वोच्च स्तर पर व्यक्तियों के 
निर्देशों पर एक ठोस तरीके से काम कर रहे थे, जिनके पास कमान थी और राज्य मशीनरी पर नियंत्रण था।
ईडी जबरन वसूली रैकेट से जुड़े सभी लेन-देन की जांच कर रहा है। ईडी की जांच में सामने आया है कि 
पिछले 2 साल में कम से कम 540 करोड़ रुपये की उगाही की गई है। 
ईडी ने हजारों हस्तलिखित डायरी प्रविष्टियों का विश्लेषण किया है। ईडी ने न केवल डायरी प्रविष्टियों पर भरोसा
 किया है,बल्कि डायरी प्रविष्टियों की पुष्टि करने के लिए बैंक खाते के विश्लेषण, जब्त व्हाट्सएप चैट के विश्लेषण, 
बयानों की रिकॉर्डिंग आदि सहित विस्तृत जांच की है। ईडी ने उस कार्यप्रणाली का पर्दाफाश किया है जहां जबरन 
वसूली सिंडिकेट के प्रभावशाली सदस्यों जैसे सूर्यकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया, समीर विश्नोई आदि ने बेनामी संपत्ति
 बनाने के लिए अपने रिश्तेदारों का इस्तेमाल किया है। भूमि सौदे न्यूनतम चेक राशि पर किए गए थे और जबरन 
वसूली से बड़ी मात्रा में नकदी संपत्तियों को खरीदने के लिए उपयोग की गई थी। ज्यादातर बार, बेनामीदारों के 
पास जमीन का सौदा करने के लिए न्यूनतम पूंजी भी नहीं होती थी
फिर जमीन के सौदे करने के लिए पूंजी बनाने के लिए नकद भुगतान पर कई लोगों से छोटे असुरक्षित ऋण लिए गए।
इसके अलावा, 30 जून 2022 को आईटी के छापे के बाद, आईटी/ईडी द्वारा कुर्की से बचने के लिए घबराहट
में सुनील अग्रवाल को बड़ी संख्या में संपत्तियां बेची गईं क्योंकि वह आईटी जांच में शामिल नहीं थे। 
दागी संपत्तियों के और हस्तांतरण को रोकने के लिए अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया गया है। 
इससे पहले इस मामले में ईडी ने समीर विश्नोई आईएएस, सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी को 13.10.2022 
को गिरफ्तार किया था। ईडी ने सूर्यकांत तिवारी को 30.10.2022 को गिरफ्तार किया। 2.12.2022 को ईडी ने 
सुश्री सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया। 9.12.22 को ईडी ने पीएमएलए विशेष न्यायालय रायपुर के समक्ष सूर्यकांत
तिवारी, समीर विश्नोई आईएएस, लक्ष्मीकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत 
दर्ज की है। सुश्री सौम्या चौरसिया वर्तमान में जेल में हैं। आगे भी जांच जारी है। 

 ( टीम टी एस से साभार ) 
 
Front Face News
Author: Front Face News

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