जीएसटी ट्रांजिश्नल क्रेडिट क्लेम की अंतिम तिथि 30 नवंबर
रायगढ़। ऐसे कारोबारी जिनका ट्रांजिश्नल क्रेडिट(Transitional Credit)जीएसटी(GST)आने के बाद फंसा हुआ था,
अब उन्हें इसका क्रेडिट लेने का अंतिम मौका मिला है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के बाद
ट्रांजिश्वनल क्रेडिट की व्यवस्था के लिए 60 दिन का वक्त देने को कहा था। उसी कड़ी में सीबीआइसी ने पुनः घोषणा
की है कि जीएसटी TRAN 1 और 2 की अंतिम तिथि 30 नवंबर है जिसके बाद कोई फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा,
सीबीआइसी संबंधितों को कहा है कि फॉर्म भरने के लिए अंतिम समय का इंतजार न करें।
10 हजार लोगों को मिलेगा फायदा
जानकारों क मुताबिक करीब 10 हजार लोगों को इस आदेश के बाद लाभ मिलने की उम्मीद है। जबकि करीब
600 करोड़ रुपए तक के ट्रांजिश्नल क्रेडिट फंसे होने की बात की जा रही है। दरअसल जब GST कानून लागू
किया गया था तब ढेरों टैक्स थे और उनका क्रेडिट किन्हीं वजहों से नई टैक्स व्यवस्था में ट्रांसफर नहीं हो पाया था
इसको लेकर अलग अलग अदालतों में केस भी दाखिल हुए थे मामला फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा जहां से
इस पर फैसला आया था
[wps_visitor_counter]
[espro-slider id=160]
लाइव क्रिकट स्कोर
Gold Price
Gold price by GoldBroker.com
Weather Data Source: https://wetterlabs.de/wetter_delhi/3_tage/
राशिफल