करदाताओं के समग्र कर अनुपालन में अग्रिम कर भुगतान एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया 

करदाताओं के समग्र कर अनुपालन में अग्रिम कर भुगतान एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया 

रायगढ़ । करदाताओं के समग्र कर अनुपालन को सुनिश्चित करने एवं कर भुगतान को सुगम बनाने के लिए अग्रिम कर भुगतान एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 208 के तहत, यदि किसी व्यक्ति की अनुमानित कर देयता एक वित्तीय वर्ष में रुपये 10,000/- या उससे अधिक है, तो उसे अग्रिम कर का भुगतान करना अनिवार्य है। समय पर अग्रिम कर जमा करने से करदाता को धारा 234Bव 234Cके तहत लगने वाले ब्याज से बचाव होता है। एकमुश्त कर भुगतान की तुलना में अग्रिम कर चार किस्तों में भुगतान करने से आर्थिक बोझ कम होता है।नियमित अग्रिम कर भुगतान करने वाले करदाता की कर प्रोफाइल मजबूत होती है, जिससे वे किसी भी अनावश्यक जांच से बच सकते हैं। अग्रिम कर भुगतान से सरकार को समय पर राजस्व प्राप्त होता है, जिससे देश की आर्थिक नीतियों को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है।आयकर विभाग रायपुर ने एक विज्ञप्ति जारी करते हुए आगे कहा है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्य आयकर आयुक्त, रायपुर (छत्तीसगढ़) द्वारा धारा 133A के तहत सर्वे की कार्यवाही की गई जिसमें लगभग कुल 236 करोड़ रूपये की अघोषित आय का पता लगाया गया। उन सभी करदाताओं ने अपने नियमित आय के अलावा सर्वे के दौरान पाई गई अघोषित राशि पर अग्रिम कर जमा कर रहे हैं जो कि एक सकारात्मक संकेत है और उन करदाताओं के लिए एक मिसाल पेश करता है जो अग्रिम कर को प्राथमिकता दे रहे हैं।

इसके अलावा यह भी देखा गया है कि कई करदाता अग्रिम कर न जमा करके, स्व-मूल्यांकन कर (Self-Assessment Tax) के रूप में कर का भुगतान करते हैं, जो वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद होता है। यह ध्यान देने योग्य है कि 31 मार्च तक किया गया कर भुगतान भी अग्रिम कर माना जाएगा, जिससे करदाता अतिरिक्त ब्याज देनदारी से बच सकते हैं। स्व-मूल्यांकन कर का भुगतान करने से ब्याज देय होता है, जबकि अग्रिम कर समय पर भुगतान करने से यह अतिरिक्त लागत बचाई जा सकती है।अतः ऐसे सभी करदाताओं से आग्रह किया जाता है कि वे स्व-मूल्यांकन कर के स्थान पर 31 मार्च से पहले ही अग्रिम कर का भुगतान करें और वित्तीय अनुशासन का पालन करें। यह न केवल उन्हें अतिरिक्त ब्याज भुगतान से बचाएगा , बल्कि कर प्रशासन को भी अधिक सुगमता प्रदान करेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य के सभी सम्मानित करदाताओं का ध्यानाकर्षण किया जाता है कि चालू वित्तीय वर्ष में अग्रिम कर का 100% भुगतान की समयसीमा दिनांक 31.03.2025 है।अतः आप सभी करदाताओं से अनुरोध है कि अपनी कर योग्य आय की अनुमानित गणना करके समय पर कर भुगतान करें तथा राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

Front Face News
Author: Front Face News

Share this post:

खबरें और भी हैं...

[espro-slider id=160]

लाइव क्रिकट स्कोर

Gold Price


Gold price by GoldBroker.com

राशिफल

× How can I help you?